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पुणे की युवती ने दिल्ली के व्यक्ति पर लगाया बलात्कार का आरोप, मामला दर्ज

By भाषा | Updated: May 11, 2021 11:31 IST

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लातूर (महाराष्ट्र), 11 मई महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली 23 वर्षीय युवती ने दिल्ली के एक व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में बताया।

अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि कथित घटना 26 फरवरी की रात पुणे के एक होटल में हुई। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता पर नशीला पदार्थ मिली मिठाई खाने के लिए दबाव बनाया था।

पुणे की पुलिस ने पीड़िता को कथित रूप से ब्लैकमेल करने और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें एवं वीडियो लोगों को भेजने के आरोप में दो महिलाओं समेत तीन अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे सोने के जेवर भी ले लिए।

प्राथमिकी के अनुसार, लातूर निवासी महिला फिलहाल पुणे में रह रही है जहां वह कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करती है और फैशन डिजाइनर के तौर पर भी काम करती है। सभी चारों आरोपी दिल्ली से हैं।

प्राथमिकी के अनुसार इस साल फरवरी में पीड़िता सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति के संपर्क में आयी थी जिसने उसे एक महिला से मिलवाया था।

इसके बाद महिला ने उसे मुख्य आरोपी से मिलवाया और बताया कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत करता है।

प्राथमिकी के अनुसार मुख्य आरोपी के बुलावे पर पीड़िता दिल्ली गयी थी जहां आरोपी ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद वह दिल्ली से वापस आ गयी।

अधिकारी ने बताया कि बाद में मुख्य आरोपी अपने दोस्त के साथ कार से दिल्ली से पुणे आया। उनके अनुरोध पर पीड़िता ने शहर के खरादी इलाके में उनके रहने का इंतजाम किया।

प्राथमिकी में कहा गया कि 26 फरवरी की रात मुख्य आरोपी ने युवती को नशीला पदार्थ मिली मिठाई खाने पर मजबूर किया जिसेके बाद वह बेहोश हो गयी। इसके बाद उससे बलात्कार किया गया।

प्राथमिकी में कहा गया है कि बाद में आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी और शादी का भरोसा भी जताया। उसने पीड़िता को गोवा बुलाया और वहां भी उसका बलात्कार किया।

आरोपी ने उससे कई बार पैसे भी ऐंठे। बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि आरोपी शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है।

प्राथमिकी के अनुसार महिला ने जब उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की धमकी दी तो उसने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो उसके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को भेज दिये।

पुलिस निरीक्षक सुनील थोपटे ने पीटीआई-भाषा को फोन पर बताया कि उन्होंने प्राथमिकी वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के लिए भेज दी है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति के कारण प्राथमिकी में दर्ज आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

इस संबंध में पुणे में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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