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ममता बनर्जी ने I-PAC रेड के दौरान चुराया ED अधिकारी का फोन, जाँच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

By रुस्तम राणा | Updated: January 15, 2026 14:58 IST

ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि सीएम और टॉप पुलिस अधिकारी सर्च ऑपरेशन के दौरान परिसर में घुस गए और कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े अहम सबूत जब्त कर लिए।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 8 जनवरी को कोलकाता में I-PAC मुख्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान कथित दखलअंदाजी का आरोप लगाया गया है।

आरोप है कि ED की रेड के दौरान ममता और टॉप अधिकारी परिसर में घुसे

ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि सीएम और टॉप पुलिस अधिकारी सर्च ऑपरेशन के दौरान परिसर में घुस गए और कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े अहम सबूत जब्त कर लिए। उन्होंने कहा कि I-PAC रेड के दौरान ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारी का फोन चुरा लिया।

एसजी मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री, डायरेक्टर और कमिश्नर के साथ मौके पर मौजूद थीं और उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी राजनीतिक नेताओं के साथ धरने पर बैठे थे। उन्होंने एक पिछली घटना का उदाहरण दिया, जिसमें सीबीआई के एक जॉइंट डायरेक्टर के घर को घेरा गया था और पत्थर फेंके गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी पेश हुए।

ममता ने रेड के दौरान अहम सामान जब्त किया गया: ईडी

एसजी मेहता ने आगे कहा कि इस बात के पक्के सबूत थे कि परिसर में आपत्तिजनक सामान था और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद डीजीपी, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, इलाके के डीसीपी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, और बिना सही अथॉरिटी के सामान जब्त कर लिया गया। उन्होंने इसे चोरी का अपराध बताया। एसजी के अनुसार, ईडी अधिकारी का मोबाइल फोन भी ले लिया गया था, और मुख्यमंत्री ने मीडिया को भी संबोधित किया।

एसजी मेहता ने कहा कि ऐसी घटनाओं से अधिकारी अपना काम करने से हिचकिचाएंगे और केंद्रीय बलों का मनोबल गिरेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक मिसाल कायम करने और रेड के दौरान मौजूद अधिकारियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देने का अनुरोध किया। जस्टिस मिश्रा ने तब पूछा कि क्या कोर्ट को सस्पेंशन का आदेश देना चाहिए।

ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की

इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है कि पिछले हफ्ते पॉलिटिकल-कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के खिलाफ ईडी की छापेमारी के संबंध में उसे सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। कैविएट किसी मुकदमेबाज द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए दाखिल की जाती है कि उसे सुने बिना उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न हो।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि बनर्जी छापेमारी वाली जगहों पर गईं और I-PAC के परिसर से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित "अहम" सबूत ले गईं और मामले में जांच में बाधा डाली और दखल दिया। ईडी ने अपनी याचिका में आगे दावा किया है कि मुख्यमंत्री की तलाशी वाली जगह पर मौजूदगी और कथित तौर पर डॉक्यूमेंट्स हटाने से अधिकारियों पर डराने वाला असर पड़ा और केंद्रीय जांच एजेंसी की अपने कानूनी कामों को स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता से गंभीर रूप से समझौता हुआ।

ईडी ने राज्य सरकार पर बार-बार बाधा डालने का आरोप लगाया

ईडी ने राज्य प्रशासन पर बार-बार बाधा डालने और असहयोग का आरोप लगाया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा स्वतंत्र जांच के लिए निर्देश मांगे हैं, यह तर्क देते हुए कि राज्य की कार्यपालिका के "दखल" को देखते हुए एक निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी ज़रूरी है।

सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले, ईडी ने 9 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी, यह आरोप लगाते हुए कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ने पुलिस की मदद से जैन के घर पर छापेमारी के दौरान एजेंसी की हिरासत से आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे।

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका 8 जनवरी की घटनाओं के बाद आई है, जब एजेंसी ने कथित मल्टी-करोड़ रुपये के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता में I-PAC और जैन के परिसरों पर तलाशी ली थी। तलाशी अभियान के दौरान, बनर्जी वरिष्ठ टीएमसी नेताओं के साथ I-PAC कार्यालय पहुंचीं, ईडी अधिकारियों का सामना किया और कथित तौर पर परिसर से डॉक्यूमेंट्स ले गईं। 

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी पर अपनी हद पार करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी जाँच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। टीएमसी ने ईडी के बाधा डालने के आरोप से इनकार किया है। उसने आगे आरोप लगाया है कि पार्टी के चुनाव सलाहकार I-PAC के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का मकसद गोपनीय चुनाव रणनीति सामग्री तक पहुंचना था।                

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