कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में कथित धन शोधन और अवैध कोयला खनन व चोरी के मामले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी। बता दें कि बनर्जी ने दिल्ली में नहीं बल्कि अपने गृह राज्य में पूछताछ की मांग की थी, जहां जांच एजेंसी का मुख्यालय है।
मालूम हो, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा था कि एजेंसी के अधिकारी कोलकाता जा सकते हैं और पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले की जांच कर सकते हैं। इस मामले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन जारी किया है।
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की उस प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया तथा कजोरा इलाकों में ‘ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड’ की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है। ईडी ने दावा किया है कि सांसद इस अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं। बनर्जी ने सभी आरोपों से इनकार किया है।