नई दिल्ली: आई-पैक (I-PAC) रेड मामले में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारियों, जिनमें डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं, को नोटिस जारी किया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारियों ने आई-पैक के परिसर में उसकी जांच में जबरदस्ती दखल दिया और बाधा डाली।
शीर्ष अदालत ने कहा, “प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। दो हफ़्ते के अंदर जवाबी हलफ़नामा दाखिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2026 को होगी। इस बीच यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी (पश्चिम बंगाल सरकार) आई-पैक में लगे सीसीटीवी कैमरों और आस-पास के इलाकों की फुटेज वाले अन्य कैमरों को सुरक्षित रखे।” जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दायर एफआईआर पर भी रोक लगा दी है, जो जांच करने के लिए आई-पैक में गए थे।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका 8 जनवरी की घटनाओं के बाद आई है, जब एजेंसी ने कथित मल्टी-करोड़ रुपये के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता में I-PAC और जैन के परिसरों पर तलाशी ली थी। तलाशी अभियान के दौरान, बनर्जी वरिष्ठ टीएमसी नेताओं के साथ I-PAC कार्यालय पहुंचीं, ईडी अधिकारियों का सामना किया और कथित तौर पर परिसर से डॉक्यूमेंट्स ले गईं।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी पर अपनी हद पार करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी जाँच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। टीएमसी ने ईडी के बाधा डालने के आरोप से इनकार किया है। उसने आगे आरोप लगाया है कि पार्टी के चुनाव सलाहकार I-PAC के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का मकसद गोपनीय चुनाव रणनीति सामग्री तक पहुंचना था।