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अदालत ने तमिलनाडु के सीईओ के खिलाफ कार्यवाही को लेकर दायर अवमानना याचिका बंद की

By भाषा | Updated: March 29, 2021 23:10 IST

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चेन्नई, 29 मार्च मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ एक अवमानना ​​याचिका यह कहते हुए सोमवार को बंद कर दी कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।

टीचर्स एसोसिएशन ने सत्यब्रत साहू के खिलाफ अदालत के पहले के आदेशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था।

मूल रूप से तमिलनाडु हाई एंड हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट टीचर्स एसोसिएशन ने मतदान की तारीख 6 अप्रैल से काफी पहले एसोसिएशन के सदस्यों के लिए ईवीएम के माध्यम से वोट डालने के लिए अलग मतदान केंद्र बनाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका के साथ अदालत का रुख किया था, ताकि वे मतदान की तारीख पर ड्यूटी कर सकें।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति एस कुमार राममूर्ति की पीठ ने अवमानना ​​याचिका बंद करते हुए कहा कि सीईओ के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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