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सामाजिक सुरक्षा पर चौथी श्रम संहिता को मंत्रिमंडल की मंजूरी

By भाषा | Updated: December 5, 2019 06:00 IST

सामाजिक सुरक्षा संहिता आठ केंद्रीय श्रम कानूनों....कर्मचारी मुआवजा कानून-1923, कर्मचारी राज्य बीमा कानून-1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य प्रावधान कानून-1952, मातृत्व लाभ कानून-1961, ग्रैच्युटी भुगतान कानून-1972, सिने श्रमिक कल्याण कोष कानून-1981, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर कानून, 1996 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून-2008 को समाहित करेगा। 

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ठळक मुद्देकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने चौथी श्रम संहिता...सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 (तीसरी संहिता) को मंजूरी दी थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चौथी श्रम संहिता...सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘एक बड़े श्रम सुधार के तहत मंत्रिमंडल ने आज सामाजिक सुरक्षा संहिता को मंजूरी दे दी।

यह चौथी श्रम संहिता है।’’ यह विधेयक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों को मजबूत करेगा। इसमें आठ केंद्रीय कानून समाहित होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 (तीसरी संहिता) को मंजूरी दी थी। बाद में इसे लोकसभा में पेश किया गया था। वेतन संहिता (पहली संहिता) को पहले ही संसद की मंजूरी मिल चुकी है। कार्यस्थल में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों (दूसरी संहिता) को पहले ही लोकसभा में पेश जा चुका है।

बाद में इसे स्थायी समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा गया। समिति द्वारा सदन में अपनी रिपोर्ट देने के बाद इस विधेयक को संसद के बजट सत्र में पारित करने के लिए पेश किया जा सकता है। जावड़ेकर ने कहा कि श्रम संहिता के तहत 44 केंद्रीय कानूनों को चार संहिताओं में बदला जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा संहिता आठ केंद्रीय श्रम कानूनों....कर्मचारी मुआवजा कानून-1923, कर्मचारी राज्य बीमा कानून-1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य प्रावधान कानून-1952, मातृत्व लाभ कानून-1961, ग्रैच्युटी भुगतान कानून-1972, सिने श्रमिक कल्याण कोष कानून-1981, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर कानून, 1996 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून-2008 को समाहित करेगा। 

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