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हैदराबाद रेप केस: बलात्कार के दौरान ही हो गई थी महिला डॉक्टर की मौत, चीख निकलने के डर से आरोपी ने दबा रखा था मुंह

By रोहित कुमार पोरवाल | Updated: December 1, 2019 09:38 IST

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने गुरुवार को बताया था कि महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत को पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया।

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ठळक मुद्देहैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ हुई रेप और हत्या की वारदात को लेकर पुलिस ने  बड़ा खुलासा किया है।पुलिस के मुताबिक, आरोपी द्वारा मुंह दबाए जाने के कारण महिला सांस नहीं ले सकी, जिससे उसकी मौत हो गई।

हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ हुई रेप और नृशंस हत्या की वारदात को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, सामूहिक बलात्कार के दौरान चार आरोपियों में से एक ने महिला डॉक्टर का मुंह दबा रखा था ताकि उसकी चीख किसी को सुनाई न दे। माना जा रहा है कि आरोपी द्वारा मुंह दबाए जाने के कारण महिला सांस नहीं ले सकी और उसकी मौत हो गई। 

लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि मोहम्मद आरिफ नाम के आरोपी ने दरिंदगी के दौरान महिला का मुंह दबा रखा था। मोहम्मद आरिफ के अलावा पुलिस ने इस मामले में तीन और आरोपियों का दबोचा है, जिनके नाम जोलू नवीन, चिंताकुंता केशावुलु और जोलू शिवा हैं। इनमें आरोपी मोहम्मद आरिफ 26 वर्ष का है और बाकियों की उम्र 20 वर्ष है। 

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने गुरुवार को बताया था कि महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत को पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, बुधवार शाम महिला डॉक्टर टोल प्लाज के पास अपनी स्कूटी खड़ी कैब लेकर निकल गई थी। उसी दौरान चारों दरिंदों की उस पर नजर पड़ी और उनकी नीयत खराब हो गई। आरोपियों ने महिला की स्कूटी के एक पहिए की हवा निकाल दी। 

महिला डॉक्टर रात में करीब 9 बजे अपनी स्कूटी लेने के लिए वापस आई तो आरोपी मोहम्मद आरिफ मदद करने के बहाने उसके पास पहुंचा। दूसरा आरोपी शिवा स्कूटी के पहिए में हवा भराने के बहाने वाहन दूर ले गया।

मौका मिलते हैं चारों आरोपी महिला को एक खाली प्लाट में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। स्कूटी रखने के बाद शिवा नाम का आरोपी लौटा और फिर उसने महिला डॉक्टर का रेप किया। 

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने महिला की मौत के बाद शव को ट्रक पर लादा, एक पेट्रोल पंप से तेल खरीदा और रंगारेड्डी जिले के शादनगर में एक सुनसान जगह पर उममें आग लगा दी।

रंगा रेड्डी जिले की स्थानीय अदालत ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अदालत के आदेश के बाद चारों को शादनगर पुलिस थाने से चंचलगुडा जेल पहुंचाया गया हैं।

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