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सरकार ने बीमा कानून में संशोधन के मुताबिक नियमों को अधिसूचित किया

By भाषा | Updated: May 20, 2021 23:23 IST

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नयी दिल्ली, 20 मई सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के लिये संशोधित बीमा कानून से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार ये नियम भारतीय बीमा कंपनियां (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2021 कहलाएगें।

संसद ने बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 को मार्च में पारित किया था। विधेयक के जरिये बीमा कानून, 1938 में संशोधन किया गया।

इसमें कहा गया है, ‘‘मूल नियम के नियम 3 में 'उनचास' शब्द के स्थान पर 'चौहत्तर' शब्द रखा जाएगा।’’

उल्लेखनीय है कि 2015 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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