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इरडा ने बीमा मध्यस्थों के लिये पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति को लेकर दिशानिर्देश जारी किये

By भाषा | Updated: June 12, 2021 00:05 IST

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नयी दिल्ली, 11 जून बीमा नियामक इरडा ने ब्रोकर, कॉरपोरेट एजेंट और विभिन्न बीमा कंपनियों के उत्पादों की जानकारी देने वाले ‘वेब एग्रीगेटर’ समेत बीमा मध्यस्थों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति को लेकर दिशानिर्देश जारी किये हैं।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा जारी निदेशा निर्देश एक जुलाई 2021 से प्रभाव में आ जायेंगे।

दिशानिर्देश के अनुसार पेशेवरों और पेशेवर संस्थाओं पर उनके ग्राहकों द्वारा उनके पेशेवर कर्तव्यों के दौरान त्रुटियों या लापरवाही के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

पेशेवर क्षतिपूर्ति पॉलिसी एक दायित्व वाला बीमा उत्पाद है जो पेशेवर सलाह देने वाले व्यक्तियों और पेशेवर संस्थाओं को उनके ग्राहकों के त्रुटियों और चूक को लेकर लापरवाही बरतने के दावों से बचाता है। यह पेशेवर कार्यों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ग्राहकों को हुई वित्तीय हानि को कवर करता है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक साधारण बीमा कंपनियों को बीमा करने वालों, कॉरपोरेट एजेंटों, वेब एग्रीगेटरों (विभिन्न बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों की जानकारी देने वाला) और बीमा विपणन कंपनियों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति की पेशकश करने का प्रयास करना चाहिए।

दिशानिर्देश के अनुसार, ‘‘बीमाकर्ता जोखिम के आधार पर प्रीमियम तय करेंगे...।’’

बीमा उत्पादों के बारे में पैरवी करने वाले तथा वितरण में लगे बीमा मध्यस्थों को पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी लेने की आवश्यकता होती है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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