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सीमेंट कंपनियों पर CCI की बड़ी कार्रवाई: भारत की विकास रफ्तार के लिए पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 4, 2025 21:27 IST

सीसीआई ने डालमिया भारत सीमेंट्स और श्री दिग्विजय सीमेंट्स को आदेश के आठ सप्ताह के भीतर बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते सहित अपने ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

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नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सीमेंट कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत आयोग ने आदित्य बिड़ला की कंपनी अल्ट्राटेक (जो अब दक्षिण स्थित सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट्स की मालिक है), दो अन्य निर्माताओं औ उनके अधिकारियों को वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उसके महानिदेशक द्वारा अपनी जांच में प्रतिस्पर्धा मानदंडों का उल्लंघन पाए जाने के बाद दिया गया है। 

सीसीआई ने डालमिया भारत सीमेंट्स और श्री दिग्विजय सीमेंट्स को आदेश के आठ सप्ताह के भीतर बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते सहित अपने ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। इसने अल्ट्राटेक को अपनी सहायक कंपनी इंडिया सीमेंट्स के लिए वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2019 तक के पांच साल के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जबकि डालमिया भारत सीमेंट्स और श्री दिग्विजय सीमेंट्स को वित्त वर्ष 2011 से वित्त वर्ष 2019 तक के नौ साल के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा, सीसीआई ने उनके अधिकारियों को जांच रिपोर्ट पर औपचारिक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ पांच साल के लिए विस्तृत वित्तीय और आयकर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स और डालमिया सीमेंट भारत को भेजी गई ईमेल का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिला।

सीसीआई का यह निर्देश ओएनजीसी द्वारा दायर की गई शिकायत पर आया है, जिसमें उसके टेंडरों में कार्टेलाइजेशन का आरोप लगाया गया था। इसके बाद, निष्पक्ष व्यापार नियामक ने 18 नवंबर, 2020 को अपनी जांच इकाई के महानिदेशक को इस मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया था। महानिदेशक ने 18 फरवरी, 2025 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन पाया गया था।

इसने पाया कि अल्ट्राटेक की सहायक कंपनी इंडिया सीमेंट्स, श्री दिग्विजय सीमेंट और डालमिया सीमेंट के साथ मिलकर उमाकांत अग्रवाल नामक एक बिचौलिए के साथ प्रतिस्पर्धा-विरोधी मिलीभगत में लिप्त थी। बाद में, 26 मई, 2025 को सीसीआई ने जांच रिपोर्ट पर विचार किया और चार पन्नों के आदेश में सीमेंट निर्माता को पीएसयू द्वारा कथित उल्लंघनों की बिक्री से प्राप्त आय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सीसीआई नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कंपनियां समय-सीमा के भीतर वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं करती हैं या अधूरी/झूठी जानकारी देती हैं, तो वे अधिनियम की धारा 45 के तहत उत्तरदायी होंगी। इससे पहले, दिसंबर 2024 में, अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के प्रमोटरों और प्रमोटर समूह संस्थाओं से 32.72 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी। आदित्य बिड़ला समूह की फर्म, जिसने पहले ही बाजार से 22.77 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, तमिलनाडु स्थित कंपनी की प्रमोटर बन गई।

 

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