2274.2 करोड़ रुपये का जुर्माने का भुगतान नहीं किया, गूगल को सीसीआई से मांग नोटिस मिला

By भाषा | Published: December 28, 2022 07:21 PM2022-12-28T19:21:55+5:302022-12-28T19:23:33+5:30

सीसीआई ने अक्टूबर में गूगल पर एकाधिकार की स्थिति का फायदा उठाने के लिए कुल 2,274.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

Rs 2274-2 crore fine not paid Google gets demand notice from CCI android mobile system and play store policies | 2274.2 करोड़ रुपये का जुर्माने का भुगतान नहीं किया, गूगल को सीसीआई से मांग नोटिस मिला

20 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के आदेश में यह जुर्माना 60 दिनों के भीतर चुकाने का निर्देश दिया था।

Highlightsएंड्रॉयड मोबाइल प्रणाली और प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में लगाया गया था।जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर कंपनी को मांग नोटिस जारी किया है। 20 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के आदेश में यह जुर्माना 60 दिनों के भीतर चुकाने का निर्देश दिया था।

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने निर्धारित समय के भीतर गूगल द्वारा जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर उसे मांग नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी ने अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले में सीसीआई के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील की है।

न्यायाधिकरण ने अभी मामले में सुनवाई नहीं की है। सीसीआई ने अक्टूबर में गूगल पर एकाधिकार की स्थिति का फायदा उठाने के लिए कुल 2,274.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना दो अलग-अलग मामलों - एंड्रॉयड मोबाइल प्रणाली और प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में लगाया गया था।

सूत्रों ने कहा कि सीसीआई ने दो मामलों में गूगल पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर कंपनी को मांग नोटिस जारी किया है। नियामक ने 20 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के आदेश में यह जुर्माना 60 दिनों के भीतर चुकाने का निर्देश दिया था। चूंकि गूगल ने अभी तक जुर्माने का भुगतान नहीं किया है, इसलिए सीसीआई ने मांग नोटिस जारी किया है।

प्रतिस्पर्धा कानून के अनुसार, संबंधित पक्ष को मांग नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर जुर्माने का भुगतान करना होता है, जिसमें विफल रहने पर नियामक वसूली के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। गूगल के मुताबिक दोनों मामलों में अपील दायर की गई है। पिछले हफ्ते गूगल के प्रवक्ता ने कहा था कि कंपनी एनसीएलएटी में अपनी बात रखेंगी। 

Web Title: Rs 2274-2 crore fine not paid Google gets demand notice from CCI android mobile system and play store policies

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