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कुलभूषण जाधव मामला: ICJ से भारत की बड़ी जीत, पाकिस्तान को झटका, पीएम मोदी ने कहा- सत्य और न्याय की जीत हुई

By रामदीप मिश्रा | Updated: July 17, 2019 18:46 IST

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अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया।आईसीजे के शीर्ष न्यायाधीश ने कहा कि जाधव के भारतीय नागरिक होने पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। आईसीजे के शीर्ष न्यायाधीश ने जाधव मामले में भारत के आवेदन की स्वीकार्यता पर पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज किया, कहा--भारत का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी। अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। बता दें कि ईरान के चाबहार में बिजनेस करने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को भारत का जासूस बताकर पाकिस्तान ने गहरी साजिश चली थी। भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देते हुए साफ कहा था कि उसे अगवा किया गया था, इसीलिए जब पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उसके लिए सजा-ए-मौत मुकर्रर की तो भारत हेग की अंतरराष्ट्रीय अदालत में गया।

17 Jul, 19 08:46 PM

कुलभूषण जाधव मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम आईसीजे के फैसले का स्वागत करते हैं। सत्य और न्याय की जीत हुई। तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर फैसले के लिए आईसीजे को बधाई। मुझे यकीन है कि जाधव को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार हमेशा हर भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करेगी। 

17 Jul, 19 07:39 PM

17 Jul, 19 07:38 PM

17 Jul, 19 07:22 PM

पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर पुनर्विचार करना चाहिए : आईसीजे।

17 Jul, 19 07:09 PM

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत की बड़ी जीत है।

17 Jul, 19 06:57 PM

17 Jul, 19 06:56 PM

17 Jul, 19 06:56 PM

17 Jul, 19 06:56 PM

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फैसले पर खुशी जताई है साथ ही उन्होंने आईसीजे में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे का धन्यवाद किया है।

17 Jul, 19 06:44 PM

ICJ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। साथ ही साथ काउंसलर एक्सेस की इजाज दी है।

17 Jul, 19 06:41 PM

आईसीजे में भारत को बड़ी जीत मिली है। आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। आईसीजे की कानूनी सलाहकार रीमा ओमेर ने ट्वीट किया है कि जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलेगा। कोर्ट ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा है।

17 Jul, 19 06:41 PM

कुलभूषण जाधव मामले में 16 जजों में से 15 जजो ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है।  

17 Jul, 19 06:38 PM

भारत की बड़ी जीत, ICJ ने फांसी पर लगाई रोक 

17 Jul, 19 06:28 PM

मुंबई में कुलभूषण जाधव के दोस्त और परिजन उनकी रहाई को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। 

17 Jul, 19 06:22 PM

नीदरलैंड में भारत के राजदूत वीनू राजामोनी और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान) दीपक मित्तल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचे। 

17 Jul, 19 05:54 PM

कुलभूषण जाधव मामले में भारतीय दूतावास की टीम फैसले के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंची।  

17 Jul, 19 05:57 PM

कुलभूषण जाधव मामले में ICJ के 16 जज फैसला सुनाएंगे। 

17 Jul, 19 05:55 PM

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अभिनदंन की तरह कुलभूषण जाधव को भी भारत लाएंगे, वह निर्दोष हैं।

17 Jul, 19 05:31 PM

नीदरलैंड में द हेग के ‘पीस पैलेस’ में भारतीय समयानुसार शाम साढे छह बजे सार्वजनिक सुनवाई होगी जिसमें अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे।

17 Jul, 19 05:31 PM

इस मामले में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की कुख्यात सैन्य अदालतों के कामकाज पर सवाल उठाए थे और ‘‘दबाव वाले कबूलनामे’’ पर आधारित जाधव की मौत की सजा निरस्त करने का संयुक्त राष्ट्र की इस अदालत से अनुरोध किया था। 

17 Jul, 19 05:31 PM

आईसीजे में सुनवाई के दौरान, भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा था और जवाब दिये थे।

17 Jul, 19 05:31 PM

आईसीजे की दस सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर अमल से रोक दिया था।

17 Jul, 19 05:31 PM

भारत ने नयी दिल्ली को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से बार बार इंकार करके पाकिस्तान द्वारा वियना संधि के प्रावधानों का ‘‘खुलेआम उल्लंघन’’ के लिए आठ मई 2017 को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। 

17 Jul, 19 05:30 PM

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा था कि पाकिस्तान ने आईसीजे में इस मामले में अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखा है। सरकारी ‘एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान’ ने फैसल के हवाले से कहा, ’‘पाकिस्तान अच्छे की आशा कर रहा है और वह आईसीजे का फैसला स्वीकार करेगा।’’

17 Jul, 19 05:30 PM

इस चर्चित मामले में फैसला आने से करीब पांच महीने पहले न्यायाधीश यूसुफ की अध्यक्षता वाली आईसीजे की 15 सदस्यीय पीठ ने भारत और पाकिस्तान की मौखिक दलीलें सुनने के बाद 21 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले की कार्यवाही पूरी होने में दो साल और दो महीने का वक्त लगा।

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