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Coronavirus Lockdown 2.0: गृह मंत्रालय की Guidelines, जानिए 20 April से क्या खुलेगा और क्या बंद

By आदित्य द्विवेदी | Updated: April 20, 2020 09:58 IST2020-04-20T09:58:22+5:302020-04-20T09:58:22+5:30

लॉकडाउन के बीच लोगों के जीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है. हालांकि यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कुछ जरूरी उपाय और पाबंदियां पहले जैसी लागू रहेंगी. बेहत सख्त शर्तों के साथ दी जा रही इन छूट के दौरान नियम की अनदेखी की गई तो छूट को तत्काल खत्म कर दिया जाएगा.

लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक किए जाने के बाद कुछ ढील का फैसला किया गया था, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइन भी जारी की थी. लेकिन कोरोना के कहर और खुदरा व्यापारियों के विरोध के बाद सरकर ने गाइडलाइन्स में थोड़े बदलाव किए. केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिस्ट जारी है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान छूट पाने वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कृषि, हॉर्टिकल्चर, मछलीपालन और पशुपालन शामिल हैं.

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