googleNewsNext

दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराई सज्जान कुमार की याचिका, सिख दंगों के आरोपी को 31 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 21, 2018 13:53 IST2018-12-21T13:53:54+5:302018-12-21T13:53:54+5:30

दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों के मामले में सजा पा चुके पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की आत्मसमर्पण के लिए और समय माँगने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याची सज्जन कुमार का अनुरोध मानने का कोई आधार नहीं नजर आ रहा है। 

टॅग्स :सज्जन कुमार1984 सिख विरोधी दंगेSajjan Kumar1984 anti-Sikh riots