जून 2017 को पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका रेप किया था। मामले में पहले तो यूपी पुलिस ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर लिखने से मना कर दिया था। लेकिन अप्रैल 2018 को पीड़िता ने विधायक के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। इसी बीच अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जिसका आरोप भी विधायक पर लगा। मामले को बाद में सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जुलाई 2018 में पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुलदीप सेंगर को मुख्य आरोपी बनाया गया। जिसके बाद आरोपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में आरोप विधायक को जमानत दे दी गई। इस केस में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। Read More
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने मामले में सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जो उसे एक महीने के अंदर जमा करना होगा। उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद सेंगर तीस हजारी जिला अदालत परिसर के अदालत कक्ष में रो पड़ा। ...
पीड़िता की मां और बहन ने कहा कि फांसी नहीं हुई तो हम संतुष्ट नहीं है। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें सेंगर के जेल में होने के बाद भी डर है। उन्होंने कहा कि यदि उसे फांसी नहीं होगी ‘‘तो वह बाहर निकलेगा और हम लोगों को मार देगा।’’ ...
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया था। ...
नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। सेंगर पर आरोप लगाने वाली युवती की कार को 28 जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। ...
अदालत ने सजा पर फैसले के आदेश के लिए सुनवाई 20 दिसंबर तक टाल दी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सीबीआई, शिकायतकर्ता और दोषी की दलीलों पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। ...
मामले को लेकर सीबीआई ने अपना पक्ष रखा। सीबीआई ने अदालत में कहा कि दोषी को अधिकतम सजा दी जाए। सीबीआई ने पीड़िता को पर्याप्त मुआवजा देने की भी मांग की। ...
इसी वर्ष जुलाई में कथित कार एक्सीडेंट में पीड़िता बुरी तरह जख्मी हो गई थी और उसकी दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। तब पीड़िता को लखनऊ से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया था। तब से बिस्तर पर पड़ी पीड़िता को जब कुलदीप सेंगर को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के ...
अदालत ने कहा, ‘‘कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई में महिला अधिकारी होनी चाहिए लेकिन आश्चर्य है कि लड़की के आवास पर जाने के बजाय उसे कई बार सीबीआई कार्यालय बुलाया गया।’’ ...