साल 2012 के 16 दिसंबर को एक चलती बस में निर्भया (बदला हुआ नाम) के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ था। आरोपियों ने पीड़िता के साथ ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसे बेहद चोटें भी पहुंचाई थी। जिसकी वजह से निर्भया की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में पूरे देश में उग्र व शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुए। इस केस में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जिसमें से 11 मार्च 2013 को राम सिंह नामक मुख्य आरोपी ने सुबह तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। एक और आरोपी नाबालिग था। जिसे कार्रवाई के बाद सुधार गृह में भेज दिया गया। इसके अलावा बाकी चारों आरोपी अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा, मुकेश और पवन गुप्ता चारों ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। Read More
बीते हफ्ते निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामले में चारों दोषियों में एक दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज करते हुए दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखने की सिफारिश की। ...
दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के दोषियों के वकील की याचिका का निपटारा करते हुए शनिवार को कहा कि आगे किसी दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है। ...
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषियों के वकील द्वारा मांगे सभी संबंधित दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं।पुलिस की ओर पेश हुए लोक अभिय ...
दूसरी तरफ सरकारी पक्ष के वकील का कहना है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोषियों से जुड़े सभी दस्तावेज समय पर सौंप दिए हैं। कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि सभी दस्तावेज सौंप दिए गए हैं, किसी नए निर्देश की जरूरत नहीं। ...
दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जिला न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा का स्थानांतरण एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त रजिस ...
Nirbhaya case: शीर्ष अदालत ने हाल ही में दो अन्य मुजरिमों --विनय कुमार शर्मा (26) और मुकेश सिंह (32) की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी। चारों मुजरिमों को अदालत के आदेश के अनुसार एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी पर चढ़ाया जाना है। ...
जो दूसरों की हत्या करते हैं वो अपराधी होते हैं। सभ्य समाज में हत्या एक जघन्यतम अपराध माना जाता है। हत्या करने वालों को सभी देशों में कड़ी सज़ा देने का कानून है। लेकिन क्या सभ्य समाज हत्या करने वालों को मौत की सजा देकर ख़ुद हत्यारा नहीं बन जाता? क्या ...