Nirbhaya Case: मौत की सजा पाए दोषी मुकेश की याचिका पर SC कल दोपहर 12:30 बजे करेगी सुनवाई, जानें पूरा मामला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 27, 2020 06:43 PM2020-01-27T18:43:18+5:302020-01-27T18:43:51+5:30
इससे पहले दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को फांसी दी जाने वाली है तो सुनवाई से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता।
2012 दिल्ली गैंगरेप मामले को लकेर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच मंगलवार (28 जनवरी) दोपहर 12.30 बजे मौत की सजा पाए दोषियों में से एक मुकेश की याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
इससे पहले दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को फांसी दी जाने वाली है तो सुनवाई से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता।
2012 Delhi gangrape case: Supreme Court's three-judge bench will tomorrow at 12.30 pm hear the writ petition filed by one of the death row convicts, Mukesh, challenging President's rejection of his mercy plea. pic.twitter.com/fBorixRaJz
— ANI (@ANI) January 27, 2020
बता दें कि मुकेश कुमार सिंह ने शनिवार को राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बीते हफ्ते निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामले में चारों दोषियों में एक दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी।
राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज करते हुए दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखने की सिफारिश की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय 16 जनवरी 2020 की रात दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी थी। दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी।
गृह मंत्रालय ने मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास 16 जनवरी की रात को भेजी थी। मंत्रालय ने याचिका को अस्वीकार करने की दिल्ली के उप राज्यपाल की सिफारिश दोहराई थी। दिल्ली के उप राज्यपाल ने गुरुवार को मुकेश सिंह की दया याचिका गृह मंत्रालय को भेजी थी। इसके एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने याचिका अस्वीकार करने की सिफारिश की थी।
दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी। दिल्ली पटियाला कोर्ट ने चारों दोषियों।। मुकेश सिंह (32), विनय शर्मा (26), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन गुप्ता (25) को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल का आदेश ‘डेथ वॉरंट’ सात जनवरी को जारी किया था। हालांकि, दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने के कारण गुरुवार को दिल्ली कोर्ट ने कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है।