मोटर वाहन संसोधन विधयेक-2019 एक सितंबर से लागू हो गया है। जिसके बाद से ट्रैफिक पुलिस ने देश के अलग-अगल हिस्सों में दस हजार से लेकर पचास हजार तक के चालान काटे हैं। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इसकी काफी आलोचना हो रही है। ...
पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली थी। नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। ...
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे का यातायात नियमों के उल्लंघन करने के मामले में चालान कटा लेकिन वह गाड़ी लेकर फरार हो गया। इस पर पुलिसवालों पर कार्रवाई का चाबुक चला है। ...
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में पूछे गये सवाल पर कहा कि जुर्माना राशि बढ़ाने का मकसद जुर्माने से धन जुटाना कतई नहीं है। मोटर वाहन कानून में संशोधन के जरिये यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है। ...
नए प्रावधान के मुताबिक ट्रैफिक लाइट जंप करने पर 5 हजार रुपये, उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये, नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये और नाबालिग से गाड़ी चलवाने पर 25 हजार या तीन साल की जेल हो सकती है। ...
New Traffic Rules: गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने मंगलवार (3 सितम्बर) को एक दोपहिया चालक पर संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम-2019 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 23 हजार रुपये का चालान जारी किया है। ...
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, एक सितंबर 2019 से लागू हो गया है। नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले ए ...