ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलावः इन गलतियों पर नहीं भर सकते मौके पर फाइन, जुर्माने के लिए जाना होगा कोर्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 5, 2019 10:51 AM2019-09-05T10:51:53+5:302019-09-05T10:51:53+5:30
नए प्रावधान के मुताबिक ट्रैफिक लाइट जंप करने पर 5 हजार रुपये, उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये, नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये और नाबालिग से गाड़ी चलवाने पर 25 हजार या तीन साल की जेल हो सकती है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नए एक्ट में ना सिर्फ जुर्माने की रकम को कई गुना बढ़ा दिया गया है बल्कि कई गलतियों पर मौके पर फाइन भी नहीं भर सकते। जुर्माने की रकम भरने के लिए कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आइए जानते हैं जुर्माने की रकम और कहां से भर सकते हैंः-
इन गलतियों के लिए जाना होगा कोर्टः-
नए प्रावधान के मुताबिक ट्रैफिक लाइट जंप करने पर 5 हजार रुपये, उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये, नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये और नाबालिग से गाड़ी चलवाने पर 25 हजार या तीन साल की जेल हो सकती है। ये सभी जुर्माने मौके से नहीं भरे जा सकते बल्कि इसके लिए कोर्ट जाना होगा।
मौके पर ही भर सकते हैं ये चालान:-
अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति के लिए 5 हजार, बिना लाइसेंस ड्राइविंग के लिए 5000, खतरनाक ड्राइविंग के लिए 5000, रेसिंग के लिए 5000, सेफ्टी बेल्ट ना पहनने पर 1 हजार, हेलमेट ना पहनने पर 1000, इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर 10 हजार, साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर 1000 और इंश्योरेंस ना होने पर 2 हजार का चालान कटेगा। जुर्माने की राशि को मौके पर ही भरा जा सकता है।