कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू की है। ऐसे में सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य हो गया है। ऐसे में कुछ छात्राओं ने जनवरी-2022 में कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं आने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद हिजाब को लेकर बवाल कर्नाटक के कुछ दूसरे कॉलेज में भी शुरू गया। छात्राओं के हिजाब पहनकर आने का विरोध कर रहे कई हिंदू छात्र केसरिया शॉल लेकर कॉलेज आने लगे और इस तरह ये मामला धार्मिक रूप भी ले चुका है। Read More
Karnataka High Court on Hijab Row । हिजाब पर हंगामे को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी प्रैक्टिस ...