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Lockdown: मोदी सरकार ने कहा- लॉकडाउन के दौरान गैरजरूरी सामान की सप्लाइ नहीं करें ई-कॉमर्स कंपनियां

By रामदीप मिश्रा | Updated: April 19, 2020 12:10 IST

गृह मंत्रालय ने कहा था कि ई-वाणिज्य कंपनियों के वाहनों को जरूरी मंजूरी के साथ सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। इससे पहले, की अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ई-वाणिज्य कंपनियों को खाने का सामान, औषधि और चिकित्सा उपकरण जैसे केवल जरूरी जिंसों की आपूर्ति की अनुमति होगी। 

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ठळक मुद्देगृह मंत्रालय ने रविवार (19 अप्रैल) को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी।गृह मंत्रालय ने कहा है कि जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वरोजगार से जुड़े कामगारों जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी।

नई दिल्लीः कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस बीच 20 अप्रैल से देश की अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने के लिए लॉकडाउन में ढील 20 अप्रैल से दी जाएगी। हालांकि कहा जा रहा था कि ई-वाणिज्य कंपनियों को बिक्री की अनुमति 20 अप्रैल से मिल जाएगी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर पाबंदी रहेगी।

गृह मंत्रालय ने रविवार (19 अप्रैल) को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। इससे पहले गया कि अमेजन, फ्लिकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-वाणिज्य कंपनियो के माध्यम से मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और साफ-सफाई से जुड़े उत्पादों की बिक्री की अनुमति 20 अप्रैल से होगी। 

मंत्रालय ने कहा था कि ई-वाणिज्य कंपनियों के वाहनों को जरूरी मंजूरी के साथ सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। इससे पहले, की अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ई-वाणिज्य कंपनियों को खाने का सामान, औषधि और चिकित्सा उपकरण जैसे केवल जरूरी जिंसों की आपूर्ति की अनुमति होगी।  गृह मंत्रालय ने कहा है कि जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वरोजगार से जुड़े कामगारों जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी। लोगों की अंतरराज्यीय, अंतरजिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। सीमित पहुंच वाले एसईजेड में स्थित विनिर्माण, औद्योगिक इकाइयों, निर्यात आधारित इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक शहरों को 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति होगी। 

दिशानिर्देश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। 

इसके अनुसार, राजमार्गों पर चलने वाले ढाबे, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 20 अप्रैल से खुलेंगे। कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ 20 अप्रैल से खुले रहेंगे। 

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