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मोनू मानेसर को नहीं मिली राहत, राजस्थान कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

By रुस्तम राणा | Updated: September 30, 2023 20:36 IST

मोनू मानेसर को 12 सितंबर को हरियाणा पुलिस ने उठाया और राजस्थान पुलिस को सौंप दिया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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ठळक मुद्देमोनू के वकील ने कहा, अब हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगेमोनू मानेसर नासिर-जुनैद हत्या मामले में राजस्थान की जेल में बंद हैमोनू को 12 सितंबर को हरियाणा पुलिस ने उठाया और राजस्थान पुलिस को सौंप दिया

जयपुर: कामां की एक अदालत ने शनिवार को मोनू मानेसर की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो वर्तमान में नासिर-जुनैद हत्या मामले में राजस्थान की जेल में बंद है। उनके वकीलों ने कहा कि वे अब जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

यह कहते हुए कि मोहित उर्फ मोनू मानेसर का इस मामले से कोई संबंध नहीं है, उनके वकीलों ने जमानत याचिका में कहा कि उनके मुवक्किल को केवल 'राजनीतिक दबाव' के कारण मामले में आरोपी बनाया गया है और एफआईआर में उनके द्वारा किसी कथित कार्रवाई का उल्लेख नहीं है।

वकीलों ने कहा कि उनका मुवक्किल एक मजदूर के रूप में काम करता है और अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और उसके अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वह हरियाणा का निवासी है।

वकील एलएन पाराशर ने कहा, “हमने तर्क दिया कि कथित घटना के समय मोनू एक होटल में था। और डीजीपी ने खुद कहा था कि मोनू की कोई सीधी संलिप्तता नहीं है।''  मोनू को 12 सितंबर को हरियाणा पुलिस ने उठाया और राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। पाराशर ने कहा, ''अब हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।''

नासिर (25) और जुनैद (35) इस साल 15 फरवरी को लापता हो गए थे और एक दिन बाद उनके जले हुए शव हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में पाए गए थे। उन्हें कथित तौर पर गोरक्षकों ने मार डाला था, उन पर अवैध रूप से मवेशी ले जाने का संदेह था, लेकिन जब उन्हें कोई मवेशी नहीं मिला, तो उन्होंने कथित तौर पर उन पर हमला किया और सभी सबूत नष्ट करने के लिए दोनों को जला दिया।

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