लाइव न्यूज़ :

Delhi Services Bill: दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने नए कानून के रूप में अधिसूचित किया, भारत सरकार की अधिसूचना जारी, जानें अपडेट

By सतीश कुमार सिंह | Published: August 12, 2023 1:01 PM

Delhi Services Bill: भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 गजट पर अधिसूचना जारी कर दी है। 

Open in App
ठळक मुद्देराष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी।मतविभाजन के बाद मंजूरी दे दी थी। पक्ष में 131, जबकि विपक्ष में 102 मत पड़े थे।

नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद दिल्ली सेवा अधिनियम कानून बन गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 गजट पर अधिसूचना जारी कर दी है। संसद ने विवादास्पद ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को मतविभाजन के बाद मंजूरी दे दी थी।

कई विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था। इसके बाद विधेयक 7 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों का विधेयक उच्च सदन में पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोटों से पारित हो गया था।

यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। आम आदमी पार्टी (आप) ने इस विधेयक को अब तक का सबसे "अलोकतांत्रिक" कागज़ का टुकड़ा करार दिया। विधेयक में प्रस्तावित किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी। 

विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239 (क) (क) के उपबंधों के आशय और प्रयोजन को प्रभावी बनाने की दृष्टि से स्थानांतरण, तैनाती और सतर्कता और अन्य मुद्दों से संबंधित विषयों पर उपराज्यपाल को सिफारिश करने के लिए मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्थाई प्राधिकरण का गठन करने की बात है।

यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। नए कानून से प्रदेश में निर्वाचित सरकार तथा केंद्र के बीच चल रहा झगड़ा खत्म हो जाएगा जिससे संवैधानिक प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में स्पष्टता आएगी।

राष्ट्रीय राजधानी में सेवा मामलों से संबंधित एक विधेयक संसद में पारित होने के कुछ दिन बाद विधानसभा सचिवालय ने दिल्ली विधानसभा शोध केंद्र अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) कार्यक्रम के तहत 116 अध्येताओं की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। विधानसभा सचिवालय ने इस महीने की शुरुआत में एक आदेश जारी कर अध्येताओं की नियुक्ति बंद कर दी थी।

टॅग्स :संसद मॉनसून सत्रदिल्ली सरकारAam Aadmi Partyअरविंद केजरीवालअमित शाहAmit Shah
Open in App

संबंधित खबरें

भारतDelhi Lok Sabha Election: वीकेंड पर दिल्ली हाउसफुल, मोदी-राहुल करेंगे चुनावी सभा

भारतBihar Lok Sabha Elections 2024: 5 सीट पर 20 मई को मतदान, हाजीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी सीट पर पड़ेंगे वोट, जानें समीकरण और 2019 में कौन रहा विजेता!

भारतAmit Shah On Arvind Kejriwal: 'उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वे 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं', केजरीवाल पर बोले अमित शाह

भारतLok Sabha Election 2024: PM नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, इन हाई-प्रोफाइल उम्मीदवारों के पास नहीं है अपनी कार

भारतपहली बार CAA के तहत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

भारत अधिक खबरें

भारतडेंगू के मामलों में वृद्धि के बीच बेंगलुरु नागरिक निकाय ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए, कहा- 'घबराने की जरूरत नहीं'

भारतCongress leader Alamgir Alam: झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम अरेस्ट, ईडी ने 37 करोड़ किए थे जब्त

भारतBihar Politics News: क्या फिर से पलटी मारेंगे सीएम नीतीश!, आखिर पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम क्यों किया रद्द, उठ रहे सवाल

भारतSwati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल को बीजेपी का सपोर्ट, आप सांसद संजय सिंह मिलने पहुंचे

भारतचाबहार पोर्ट डील पर अमेरिकी प्रतिक्रिया का एस जयशंकर ने दिया जवाब, US को दो टूक- 'संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए'