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यात्रा के लिए मोइन कुरैशी की जमानत राशि बढ़ाने को लेकर सीबीआई की याचिका दूसरी पीठ को भेजी गई

By भाषा | Updated: February 13, 2019 19:04 IST

सीबीआई की याचिका को गुरुवार को न्यायमूर्ति वजीरी के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 

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नयी दिल्ली, 13 फरवरी: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीबीआई की उस याचिका को एक अन्य पीठ को स्थानांतरित कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपी विवादास्पद मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की यूएई और पाकिस्तान यात्रा के लिये जमा की जाने वाली जमानत राशि को तीन गुना बढ़ाया जाए।

पूर्व में सीबीआई की याचिका पर कुरैशी का जवाब मांगने वाले न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने मामले को एक अन्य एकल न्यायाधीश के पास भेज दिया जो सह आरोपी से संबंधित ऐसे ही एक मामले की सुनवाई कर रहे हैं। 

मामले में पेश हुए वकील द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि सह आरोपी प्रदीप कोनेरू से जुड़ी ऐसी ही एक याचिका न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी के समक्ष लंबित है। 

कोनेरू का मामला विदेश यात्रा के लिये उनके द्वारा जमा कराई जाने वाली जमानत राशि से संबंधित है। 

सीबीआई की याचिका को गुरुवार को न्यायमूर्ति वजीरी के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 

जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि जमानत के तौर पर जमा कराई जाने वाली रकम को दो करोड़ से बढ़ाकर छह करोड़ रुपये किया जाए और दलील दी कि सुनवाई अदालत को उच्च राशि के लिये आदेश दिया जाना चाहिए जैसा कि पूर्व में मामले के एक सह-आरोपी के लिये उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। अदालत ने इस पर कुरैशी से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया था। 

निचली अदालत ने एक फरवरी के अपने आदेश में कुरैशी को गल्फ फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिये 15-23 फरवरी के बीच यूएई जाने की इजाजत दी थी और इसके साथ ही उसे 6-20 मार्च तक पाकिस्तान में अपनी एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिये वहां जाने की भी मंजूरी दी थी। 

निचली अदालत ने कुरैशी से बैंक गारंटी के रूप में दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त जमानत मुहैया कराने को कहा था।

टॅग्स :सीबीआईहाई कोर्ट
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