लाइव न्यूज़ :

यात्रा के लिए मोइन कुरैशी की जमानत राशि बढ़ाने को लेकर सीबीआई की याचिका दूसरी पीठ को भेजी गई

By भाषा | Updated: February 13, 2019 19:04 IST

सीबीआई की याचिका को गुरुवार को न्यायमूर्ति वजीरी के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 

Open in App

नयी दिल्ली, 13 फरवरी: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीबीआई की उस याचिका को एक अन्य पीठ को स्थानांतरित कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपी विवादास्पद मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की यूएई और पाकिस्तान यात्रा के लिये जमा की जाने वाली जमानत राशि को तीन गुना बढ़ाया जाए।

पूर्व में सीबीआई की याचिका पर कुरैशी का जवाब मांगने वाले न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने मामले को एक अन्य एकल न्यायाधीश के पास भेज दिया जो सह आरोपी से संबंधित ऐसे ही एक मामले की सुनवाई कर रहे हैं। 

मामले में पेश हुए वकील द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि सह आरोपी प्रदीप कोनेरू से जुड़ी ऐसी ही एक याचिका न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी के समक्ष लंबित है। 

कोनेरू का मामला विदेश यात्रा के लिये उनके द्वारा जमा कराई जाने वाली जमानत राशि से संबंधित है। 

सीबीआई की याचिका को गुरुवार को न्यायमूर्ति वजीरी के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 

जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि जमानत के तौर पर जमा कराई जाने वाली रकम को दो करोड़ से बढ़ाकर छह करोड़ रुपये किया जाए और दलील दी कि सुनवाई अदालत को उच्च राशि के लिये आदेश दिया जाना चाहिए जैसा कि पूर्व में मामले के एक सह-आरोपी के लिये उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। अदालत ने इस पर कुरैशी से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया था। 

निचली अदालत ने एक फरवरी के अपने आदेश में कुरैशी को गल्फ फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिये 15-23 फरवरी के बीच यूएई जाने की इजाजत दी थी और इसके साथ ही उसे 6-20 मार्च तक पाकिस्तान में अपनी एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिये वहां जाने की भी मंजूरी दी थी। 

निचली अदालत ने कुरैशी से बैंक गारंटी के रूप में दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त जमानत मुहैया कराने को कहा था।

टॅग्स :सीबीआईहाई कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतरामअवतार जग्गी हत्याः अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा

क्राइम अलर्ट3,50,000 रुपये दो काम हो जाएगा?, सीबीआई ने जंतर-मंतर स्थित एएसआई के उप-सर्किल में तैनात स्मारक परिचारक और संरक्षण सहायक को ऐसे धर दबोचा?

भारत'पत्नी के साथ ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ के लिए पति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता', एमपी हाईकोर्ट का फैसला

भारतपूर्व सांसद विजय दर्डा और देवेंद्र दर्डा कोयला खदान आवंटन मामले में बरी

क्राइम अलर्ट200 नहीं 1500 करोड़ रुपये का मालिक जालसाज अशोक खरात?, कई बैंक खाते सील, विशेष जांच दल ने जमीन, भूखंड, फ्लैट और वाहनों की जानकारी मांगी

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टबिहार के मुजफ्फरपुर में इश्क, फरेब और साजिश के घिनौना खेल में सुहाग को ही रास्ते से हटाने का फरमान, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच थम गई पति का सांस

क्राइम अलर्टइंस्टाग्राम पर दोस्ती, 25 साल की महिला ने 16 वर्षीय लड़के को होटल बुलाया और सेक्स करने से कहा, मना किया तो आरोपी महिला ने बलात्कार किया?

क्राइम अलर्टजहांगीर पुरी में 17 वर्षीय हसमत की चाकू मारकर हत्या, शरीर पर कई वार, मृतक के भाई हकीम ने कहा- इरफान, इमरान और रिजबुल ने मार डाला?

क्राइम अलर्टबास्केटबॉल हुप पर पुल-अप्स कर रहे थे समुद्री इंजीनियरिंग संस्थान में 20 वर्षीय कैडेट विशाल वर्मा?, बैकबोर्ड गिरने से मौत

क्राइम अलर्ट27 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी धोखाधड़ी, मेरठ और बहराइच में एक्शन, वसीम अकरम, शुभम गुप्ता और नेक आलम अरेस्ट