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स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित नियमों में संशोधन, मान्यता प्राप्त निवेशकों की नई व्यवस्था शुरू होगी

By भाषा | Updated: June 29, 2021 18:34 IST

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नयी दिल्ली, 29 जून भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित नियमों में संशोधन तथा मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए एक ढांचा बनाने सहित कई उपायों को मंजूरी दे दी।

अन्य प्रस्तावों में नियामक ने निवासी भारतीय कोष प्रबंधकों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का हिस्सा बनने तथा म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन की भी मंजूरी दे दी। इनके तहत संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) की योजनाओं में इनसे जुड़े जोखिमों के आधार पर न्यूनतम राशि का निवेश किया जा सकेगा।

अभी नई कोष पेशकश में जुटाई गई राशि का एक प्रतिशत या 50 लाख रुपये, जो भी कम हो, निवेश करना होता है। सेबी के निदेशक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक में ये फैसले किए गए।

सेबी ने बयान में कहा कि मान्यता प्राप्त निवेशक व्यक्तिगत, अविभाजित हिन्दू परिवार (एचयूएफ), पारिवारिक न्यास, प्रॉप्राइटरशिप, भागीदारी फर्में, ट्रस्ट और वित्तीय मानकों पर आधारित कार्पोरेट निकाय हो सकते हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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