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जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला: पप्पू यादव का ट्वीट, आपके फैसले से सरकार हिल गई, जानें पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 27, 2020 5:17 PM

जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया है. जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हिंसा मामले में बुधवार को अहम सुनवाई की थी.

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जस्टिस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश 12 फरवरी को की गई थी, इस मामले में आदेश 26 फरवरी देर रात जारी हुआदिल्ली हिंसा में अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है, करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले पर सवाल उठा दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जस्टिस एस मुरलीधर द्वारा दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाने के चलते उनका तबादला किया गया है।

पप्पू यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, मुरलीधर राव साहब को भी बधाई! आपके फैसले से सरकार हिल गयी। आपका आदेश लागू होता तो पूरी सरकार जेल में होती। कॉलेजियम की 12 फरवरी की सिफारिश पर कल आधी रात को आनन-फानन में आदेश जारी हुआ। कॉलेजियम ने तीन जज के तबादले की सिफारिश किया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ मुरलीधर जी पर निर्णय लिया।

 

मुरलीधर राव साहब को भी बधाई! आपके फैसले से सरकार हिल गयी। आपका आदेश लागू होता तो पूरी सरकार जेल में होती।कॉलेजियम की 12 फरवरी की सिफारिश पर कल आधी रात को आनन-फानन में आदेश जारी हुआ। कॉलेजियम ने तीन जज के तबादले की सिफारिश किया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ मुरलीधर जी पर निर्णय लिया। https://t.co/RASU8EZYaH— Sewak Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) February 27, 2020

इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था,  ''बहादुर जस्टिस लोया को याद कर रहा हूं कि जिनका तबादला नहीं किया गया था।''  

जानें दिल्ली हिंसा के सुनवाई के दौरान क्या कहा जस्टिस मुरलीधर ने

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधर की बेंच ने भड़काऊ भाषण देने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का वीडियो चार बार कोर्ट रूम में चलाया। अदालत ने भड़काऊ भाषण देने वालों नेताओं के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके बाद खबर आई कि जस्टिस एस मुरलीधर इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे और उनका तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया है। इस बाबत तबादले का आदेश बुधवार देर रात जारी हुआ।

विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाने पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार (27 फरवरी) को कहा कि दिल्ली  जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद किया गया। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर नियमित स्थानांतरण पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया।

 

टॅग्स :पप्पू यादवदिल्ली हिंसान्यायमूर्ति डॉ.एस. मुरलीधरदिल्ली हाईकोर्टराहुल गांधी
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