कोविड-19 महामारी के साथ जारी जंग के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार 29 अगस्त को अनलॉक-4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए. इसके तहत मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी. अनलॉक-4 में भी सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कंटेनमेंट इलाकों में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा. ओपन एयर थियेटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थियेटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खुलेंगे.