कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू की है। ऐसे में सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य हो गया है। ऐसे में कुछ छात्राओं ने जनवरी-2022 में कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं आने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद हिजाब को लेकर बवाल कर्नाटक के कुछ दूसरे कॉलेज में भी शुरू गया। छात्राओं के हिजाब पहनकर आने का विरोध कर रहे कई हिंदू छात्र केसरिया शॉल लेकर कॉलेज आने लगे और इस तरह ये मामला धार्मिक रूप भी ले चुका है। Read More
Karnataka Hijab Controversy: आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले से राज्य के कई मुस्लिम समूहों ने अपनी नाराजगी जताई है जिसके बाद यह बंद बुलाया गया है। ...
Karnataka Hijab Controversy: इस मामले में भाजपा नेता ने कहा, “हमें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय एक ऐसा फैसला सुनाएगा जो पूरे देश के लिए अच्छा होगा।” ...
कर्नाटक में हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के आदेश के खिलाफ कुछ याचिकाएं दायर की गयी हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। ...
हिजाब मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक वरिष्ठ अधिवक्ता एएम धर हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। ...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति और 5 फरवरी के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। ...