Income tax Return आम लोगों की इनकम पर केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है, जिसे आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स से होने वाली कमाई को सरकार अपनी जनता को सुविधा और सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल करती है। साल में एक बार आपको एक आईटीआर फॉर्म में सरकार को आय, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी का ब्यौरा देना होता है। इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कहते हैं। Read More
Income Tax Department Notice: आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की कर छूट को भी वापस ले लिया है और वर्ष के लिए अपने कर रिटर्न में बैंक खाते की घोषणा नहीं करने के लिए वाम दल पर 15.59 करोड़ रुपये का कर लगाया है। ...
ITR: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि देश भर में सभी कार्यालयों को आखिर रविवार को खुले रहने का निर्देश दिया है। ...
ITR: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 ऑफलाइन फॉर्म (JSON यूटिलिटी) जारी कर दिया है। इन ऑफलाइन फॉर्मों का उपयोग 1 अप्रैल, 2024 से वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए किया जाएगा। ...
आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर ये जानकारी दी है कि वित्त-वर्ष 2020-21 में टैक्स देने वालों को इस साल 30 अप्रैल, 2024 तक उन्हें रिफंड मिल जाएगा। इस विज्ञप्ति में ये भी बताया कि 1 मार्च, 2024 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ये बताया था कि क ...
आयकर विभाग ने एक और अधिसूचना जारी की है, जिसमें 50 लाख रुपए से अधिक आय या एक से ज्यादा घर लेने वाले करदाताओं को इस वित्तीय वर्ष के लिए अपना कर रिटर्न दाखिल करते समय इसके बारे में जानकारी शेयर करनी होगी। ...
अगर आप विलंबित आईटीआर के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा चूक जाते हैं, तो आप अद्यतन आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। 2022 के वित्त अधिनियम ने आय रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए अद्यतन रिटर्न पेश किया। ...