आयकर विभाग ने जारी किया JSON यूटिलिटी फॉर्म, वित-वर्ष 2023-24 में ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं फाइल

By आकाश चौरसिया | Published: March 19, 2024 03:16 PM2024-03-19T15:16:55+5:302024-03-19T15:47:27+5:30

ITR: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 ऑफलाइन फॉर्म (JSON यूटिलिटी) जारी कर दिया है। इन ऑफलाइन फॉर्मों का उपयोग 1 अप्रैल, 2024 से वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए किया जाएगा।

Income Tax Department has released JSON utility form can be filed through offline mode in the financial year 2023-24 | आयकर विभाग ने जारी किया JSON यूटिलिटी फॉर्म, वित-वर्ष 2023-24 में ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं फाइल

फाइल फोटो

Highlightsइनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 जारी कियाइन ऑफलाइन फॉर्मों का उपयोग 1 अप्रैल, 2024 से वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए करें उपयोगJSON एक फाइल फॉर्मेट है

ITR: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 ऑफलाइन फॉर्म (JSON यूटिलिटी) जारी कर दिया है। इन ऑफलाइन फॉर्मों का उपयोग 1 अप्रैल, 2024 से वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए किया जाएगा। JSON एक फाइल फॉर्मेट है, जिसका उपयोग पहले से भरे हुए रिटर्न डेटा को ऑफलाइन उपयोग कर सकते हैं। यदि आईटीआर को ऑफलाइन जेनरेट करना पड़े तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसकी उपयोगिता के लिए आप अपना आयकर फॉर्म रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल से JSON यूटिलिटी फॉर्म अपलोड कर ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर यह सेवा आईटीआर दाखिल करने के लिए दो अलग-अलग ऑफलाइन उपयोग प्रदान करती है जो इस प्रकार हैं-

-आईटीआर-1 टू आईटीआर- 4
-आईटीआर-5 टू आईटीआर-7

जिन करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, वे वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई, 2024 (अंतिम तिथि) तक दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर-1: ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भारत के निवासी हैं (साधारण रूप से निवासी नहीं होने के अलावा), जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है, चाहे वेतन से, एक गृह संपत्ति से, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय हो और या फिर कृषि आय 5,000 रुपये तक है।

आईटीआर-4: व्यक्तियों, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) और फर्मों (एलएलपी के अलावा) के लिए, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय व्यवसाय से या पेशे से आय है। इसकी गणना धारा 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत की जाती है और कृषि आय 5,000 रुपये तक है।

ऑनलाइन मोड
अगर आपको ऑनलाइन मोड से फाइल करना है तो, करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने ऑनलाइन खातों में लॉग इन करना होगा। 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प पर जाएं। अधिकतर विवरण वहां भरे जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप से जमा करने से पहले विवरण को दोबारा जांचना पड़ता है। ध्यान रखें कि वित्त वर्ष 2023-24 (आयु 2024-25) के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म अभी जारी नहीं किए गए हैं।

ऑफलाइन मोड में अगर किसी को आयकर रिटर्न जमा करना है तो पहले आप इसे ई-फाइलिंग से डाउनलोड कर लें। जो JSON यूटिलिटी फॉर्म की तरह है। इसके बाद कर्जदाताओं को करदाता उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए ऑफलाइन भरने के लिए फॉर्म और अन्य जानकारी में स्थान भी फिल करना होगा।

कोई व्यक्ति मैन्युअल रूप से डेटा भरने के बजाय JSON यूटिलिटी से भरा हुआ डेटा डाउनोलड भी कर सकता है। एक बार भरने के बाद अंतिम रूप से जमा करने से पहले भरी गई जानकारी को दोबारा जांच लेना चाहिए। अंतिम जांच के बाद आप फॉर्म को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं।

Web Title: Income Tax Department has released JSON utility form can be filed through offline mode in the financial year 2023-24

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