Income Tax Department Notice: ‘टैक्स रिटर्न’ दाखिल करते समय पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल, भाकपा को आयकर विभाग से नोटिस मिला, जानें कहानी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 30, 2024 12:52 PM2024-03-30T12:52:38+5:302024-03-30T12:56:51+5:30

Income Tax Department Notice: आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की कर छूट को भी वापस ले लिया है और वर्ष के लिए अपने कर रिटर्न में बैंक खाते की घोषणा नहीं करने के लिए वाम दल पर 15.59 करोड़ रुपये का कर लगाया है।

Income Tax Department Notice Use old PAN card filing tax returns CPI gets notice from Income Tax Department know story | Income Tax Department Notice: ‘टैक्स रिटर्न’ दाखिल करते समय पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल, भाकपा को आयकर विभाग से नोटिस मिला, जानें कहानी

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Highlightsआकलन वर्ष 2016-17 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 148 ए के तहत एक नोटिस मिला था। बैंक खाता है, लेकिन जब इसने अपना कर रिटर्न दाखिल किया तो इसे कॉलम 13(बी) में घोषित नहीं किया था। माकपा ने दावा किया है कि उसने नोटिस के अनुपालन में अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था और समय-समय पर विभिन्न प्रतिवेदन दिये थे।

Income Tax Department Notice: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) को आयकर विभाग से एक नोटिस मिला है, जिसमें उससे पूछा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान ‘टैक्स रिटर्न’ दाखिल करते समय पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि वामदल आयकर अधिकारियों के नोटिस को चुनौती देने के लिए अपने वकीलों से परामर्श कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि नोटिस में उल्लेख किया गया है कि यदि वह आईटी विभाग को अपनी स्थिति स्पष्ट करने में विफल रहती है, तो पार्टी द्वारा पुराने पैन कार्ड के इस्तेमाल में ‘‘विसंगतियों’’ के लिए ब्याज सहित जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले पार्टी के एक नेता ने कहा था कि नोटिस 11 करोड़ रुपये का था लेकिन बाद में कहा कि इसमें राशि का जिक्र नहीं है।

भाकपा के एक नेता ने कहा, ‘‘हम कानूनी मदद ले रहे हैं और अपने वकीलों से परामर्श कर रहे हैं।’’ आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की कर छूट को भी वापस ले लिया है और वर्ष के लिए अपने कर रिटर्न में बैंक खाते की घोषणा नहीं करने के लिए वाम दल पर 15.59 करोड़ रुपये का कर लगाया है।

सूत्रों ने कहा कि माकपा को आकलन वर्ष 2016-17 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 148 ए के तहत एक नोटिस मिला था, इस आधार पर कि उसका एक बैंक खाता है, लेकिन जब इसने अपना कर रिटर्न दाखिल किया तो इसे कॉलम 13(बी) में घोषित नहीं किया था। माकपा ने दावा किया है कि उसने नोटिस के अनुपालन में अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था और समय-समय पर विभिन्न प्रतिवेदन दिये थे।

सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ने अंतिम आदेश पारित किया है और 2016-17 के लिए माकपा पर 15.59 करोड़ रुपये का कर लगाया है। इससे पहले, कांग्रेस ने कहा था कि उसे आयकर विभाग का नोटिस मिला है, जिसमें पार्टी से पिछले वर्षों के लिए दाखिल कर रिटर्न में विसंगतियों के लिए 1,823 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान करने को कहा गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने भी दावा किया है कि उन्हें पिछले 72 घंटों में आयकर विभाग के 11 नोटिस मिले हैं।

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