करदाताओं के लिए अच्छी खबर, 29, 31 मार्च को खुले रहेंगे ऑफिस, आयकर विभाग (IT) ने जारी की नोटिस

By आकाश चौरसिया | Published: March 20, 2024 02:50 PM2024-03-20T14:50:46+5:302024-03-20T15:18:18+5:30

ITR: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि देश भर में सभी कार्यालयों को आखिर रविवार को खुले रहने का निर्देश दिया है।

Good news for taxpayers, offices will remain open on March 29, 31, Income Tax Department (IT) issued notice | करदाताओं के लिए अच्छी खबर, 29, 31 मार्च को खुले रहेंगे ऑफिस, आयकर विभाग (IT) ने जारी की नोटिस

फाइल फोटो

Highlightsकेंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नोटिस किया जारीआयकर विभाग के कार्यालय आखिरी रविवार को रहेंगे बंदइसके तहत करदाताओं को मिलेगा फायदा

Income Tax: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि देश भर में सभी कार्यालयों को आखिर रविवार को खुले रहने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 18 मार्च को एक आदेश जारी किया, जिसमें 29, 30 और 31 मार्च 2024 को भारत में सभी आयकर कार्यालय खोलने के अपने निर्णय की घोषणा की गई।   

मार्च में 31 तारीख को महीने का आखिरी रविवार पड़ रहा है, जबकि 30 मार्च, 2024 को शनिवार और 29 मार्च, 2024 को अवकाश है। लेकिन, वित्त-मंत्रालय ने कड़े निर्देश जारी करते हुए  नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश जारी किया है। 

अब वित्त-वर्ष की समाप्ति पर जिसको भी अपना रिटर्न दाखिल करना है, तो उसके लिए 31 मार्च, 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। जिन लोगों ने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुना है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर-बचत साधन में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए 31 मार्च की समय सीमा है।

धारा 80सी के तहत चुनने के विकल्पों में पीपीएफ, ईएलएसएस और टर्म डिपॉजिट शामिल हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, शिक्षा ऋण और गृह ऋण कुछ अन्य प्रावधान हैं, जो आपकी कर देनदारी को कम कर सकते हैं। धारा 80डी, 80जी और 80सीसीडी(1बी) भी पुरानी कर व्यवस्था के तहत कटौती की पेशकश करते हैं।

जनवरी 2024 के लिए विभिन्न धाराओं के तहत की गई कटौती के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) फाइलिंग प्रमाणपत्र की आवश्यकता है। फरवरी 2024 में धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी और धारा 194एम के तहत कटौती के लिए चालान विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 मार्च है।

पीपीएफ लाभार्थियों पर लगेगी पेनाल्टी, अगर..
अगर पीपीएफ या सुकन्या समरद्धि योजना (एसएसवाई) के तहत आप आते हैं, तो आपके लिए 31 मार्च 2024 बहुत जरुरी है। कुछ योजनाओं के अंर्तगत आपको सालाना 500 रुपए और 250 रुपए निवेश करने होंगे। अगर आप इस वित्त-वर्ष में इसे डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो, आपका अकाउंट डिफॉल्ट में आ सकता है, जिसके तहत आपको पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी। 

Web Title: Good news for taxpayers, offices will remain open on March 29, 31, Income Tax Department (IT) issued notice

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