Income Tax: अगर टीडीएस और टीसीएस काटने के बाद, गैर-वेतन आय पर कुल कर देयता ₹10,000 से अधिक है, तो यह राशि पूरे वर्ष में चार किश्तों में चुकानी होगी। आय के स्रोत के आधार पर इस देयता की गणना अलग-अलग तरीके से की जाती है। ...
Income Tax Action: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इन लोगों को चिह्नित किया है, जिनके पास विदेशों में वित्तीय संपत्तियां होने की जानकारी मिली है, लेकिन उन्होंने अपने आयकर रिटर्न (ITR) में इसका खुलासा नहीं किया है। ...
Income Tax Rules:केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख रवि अग्रवाल ने कहा कि आयकर विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025 के तहत आईटीआर फॉर्म और नियमों को अधिसूचित कर देगा। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। ...
Cash Transactions Limit: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अनुसार, करदाताओं को ₹2 लाख से अधिक के नकद लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए। इस सीमा का उल्लंघन करने पर जुर्माना या कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ...
Income Tax: अब टीडीएस, ब्याज गणना या अन्य छोटी-मोटी गलतियों का तुरंत समाधान हो जाएगा। टैक्स रिफंड में भी देरी नहीं होगी। करदाताओं को अक्सर आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद गलत टैक्स डिमांड नोटिस या रिफंड में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ...
Income Tax Department: आयकर विभाग के प्रशासकीय निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा, ‘‘बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 10 दिसंबर, 2025 कर दिया है।’’ ...