राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका स्वीकार की। एनसीएलटी ने सीसीआई को नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 फीसदी हिस्सा जमा करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस इकोसिस्टम में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने वाले आदेश को एनसीएलएटी में चुनौदी दी थी। सीसीआई ने मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी साख का दुरुपयोग करने पर गूगल पर 1,337.76 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही विभिन्न अनुचित व्यवसाय प्रथाओं को बंद करने का भी आदेश दिया था