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आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए UIDAI ने किए हैं कई बड़े बदलाव, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

By स्वाति सिंह | Published: July 09, 2020 1:41 PM

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इन दिनों बैंक खाते से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक आधार कार्ड कई काम के लिए बेहद जरूरी है।
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जन्म तिथि, नाम में बदलाव के लिए कुछ शर्तें तय की हैं।
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वहीं, मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी नहीं होगी।
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अगर बर्थ डेट में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर है तो आप संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी नजदीकी आधार सुविधा केंद्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं।
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अगर तीन साल से ज्यादा का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केंद्र में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। UIDAI ने कहा है कि आधार में लिंग सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।
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जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए गैजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित जन्म तिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, पहचान पत्र में कोई भी एक डॉक्यूमेंट साथ ले जाना जरूरी होगा।
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कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच राशन कार्ड वालों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को कार्ड पर उनके हिस्से का राशन मिलता रहेगा।
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सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है।
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इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। अब इस काम की समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि किसी का राशन कार्ड आधार संख्या नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा।
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इससे पहले कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार और पैन कार्ड लिंक की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर चुकी है। अगर आपने पैन कार्ड से आधार से नहीं जोड़ा तो आपका PAN Card कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इससे आप इनकम टैक्स, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इन सब कामों के लिए पैन से आधार का लिंक कराना बेहद जरूरी है।
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