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पतंजलि की 'कोरोना दवा कोरोनिल' को लेकर कहां फंसा पेंच, जाने लॉन्चिंग से लेकर अबतक के सारे बड़े अपडेट

By पल्लवी कुमारी | Published: June 25, 2020 1:55 PM

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योग गुरु बाबा रामदेव ने 23 जून 2020 को पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali) द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस ( COVID-19) के इलाज के लिए 'दिव्‍य कोरोनिल टैबलेट' (Divya Coronil Tablet) लॉन्च की थी। लॉन्चिंग हरिद्वार में की गई थी। जिसपर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा रामदेव ने दावा किया कि कोरोनिल और श्वसारि ने कोरोना ट्रायल में 100 फीसदी सही नतीजे दिए हैं। पतंजलि रिसर्च सेंटर और जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने सभी प्रॉटोकॉल का पालन करते हुए क्लीनिकल ट्रायल किया।
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पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali) द्वारा कोरोना की दवाई 'दिव्‍य कोरोनिल टैबलेट' (Divya Coronil Tablet) के लॉन्च करने के कुछ घंटे बाद ही 23 जून को आयुष मंत्रालय ने दवाई के प्रचार पर रोक लगा दी थी। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि जांच के बाद ही दवा की ब्रिकी की इजाजत दी जाएगी। आयुष मंत्रालय फिलहाल दवाई की जांच में लगी हुई है।
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आयुष मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali) के सीईओ (CEO) आचार्य बालकृष्ण ने सफाई देते हुए कहा है कि वो एक कम्युनिकेशन गैप था, जो अब दूर हो गया है। उन्होंने लिखा, 'यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन व गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था, वह दूर हो गया है। रैंडमाइज्ड प्लेसबो कंट्रोल्ड क्लीनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, उन सभी को शत-प्रतिशत पूरा किया गया है। इसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है।'
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उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने 'दिव्‍य कोरोनिल टैबलेट' पर सवाल उठाते हुए कहा, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि इम्युनिटी बूस्टर और खांसी-जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। लेकिन उन्हें मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा कोरोना की किसी दवा का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है।
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राजस्थान सरकार ने 24 जून को सबसे पहले पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali)की 'दिव्‍य कोरोनिल टैबलेट' (Divya Coronil Tablet) पर राज्य में रोक लगाई। जिसके बाद आज (25 जून) कोरोनिल टैबलेट पर महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लीनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali) दवा के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए एक मामला दायर हुआ है।
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आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali) से कहा कि आयुर्वेदिक दवाओं समेत सभी दवाओं का प्रचार ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट-1954 और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार लागू होता है। भारत में किसी नई दवा का लाइसेंस हासिल करने के लिए कई मानकों का ध्यान रखा जाता है। यह सभी मानक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के तहत आते हैं। पतंजलि पर इन्हीं मानकों की अनदेखी करने का आरोप है।
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