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सागर विश्वविद्यालय: हिजाब में लड़की ने क्लास में पढ़ी नमाज, वायरल वीडियो पर मप्र हिंदू जागरण मंच ने जताया ऐतराज; दिए गए जांच के आदेश

By आजाद खान | Updated: March 26, 2022 16:41 IST

मामले में हिंदू जागरण मंच की सागर इकाई के अध्यक्ष ने कहा, "वह लंबे समय से हिजाब में आ रही थीं, लेकिन शुक्रवार दोपहर को उसे कक्षा के अंदर नमाज पढ़ते देखा गया।"

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ठळक मुद्देसागर में एक छात्रा के क्लास के अंदर नमाज पढ़ने से विवाद शुरू हो गया है। इसको लेकर हिंदू जागरण मंच की सागर इकाई ने एतराज जताया है। संगठन ने मामले में कार्रवाई करने की मांग की है।

सागर: मध्य प्रदेश के सागर में डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय ने कक्षा में एक मुस्लिम लड़की के हिजाब पहनने और कथित तौर पर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इस मामले में एक दक्षिणपंथी संगठन ने शिकायत की है। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (एचजीयू) के रजिस्ट्रार संतोष सहगौरा ने बताया कि घटना के वीडियो क्लिप के साथ हिंदू जागरण मंच द्वारा विश्वविद्यालय को कार्रवाई की मांग वाला एक ज्ञापन सौंपा है। 

संतोष सहगौरा ने क्या कहा

मामले में संतोष सहगौरा ने कहा, ‘‘इस मामले को देखने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति तीन दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।’’ एचजीयू के मीडिया अधिकारी विवेक जायसवाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान परिसर में छात्रों के लिए कोई औपचारिक ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन छात्रों को बुनियादी नैतिक पहनावे के साथ कक्षाओं में शामिल होना चाहिए। 

हिंदू जागरण मंच ने जताया ऐतराज

हिंदू जागरण मंच की सागर इकाई के अध्यक्ष उमेश सराफ ने बताया कि वीडियो में दिख रही लड़की लंबे समय से हिजाब पहनकर व्याख्यान में भाग ले रही थी। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय का जिक्र करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 

छात्रा के नमाज पढ़ने से शुरू हुआ विवाद

इस पर उमेश ने आगे कहा, ‘‘वह लंबे समय से हिजाब में आ रही थीं, लेकिन शुक्रवार दोपहर को उसे कक्षा के अंदर नमाज पढ़ते देखा गया। यह आपत्तिजनक है क्योंकि शिक्षण संस्थान में हर धर्म के लोग आते हैं।’’ उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक शिकायत कुलपति और रजिस्ट्रार को सौंपी गई है। 

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्या कहा था

मालूम हो कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को कक्षाओं के अंदर हिजाब या हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने गुरूवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।  

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