भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। मौजूदा समय में 245 सदस्यों का प्रावधान है। इसमें अधिकांश सदस्यों को जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है वहीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में हो सकते हैं। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है। वहीं प्रत्येक दो साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू और उपसभापति नवनिर्वाचित हरिवंश हैं। Read More
पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्थाई अधिकरण बनाने या कोई ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर विचार करना चाहिए जिसमें तेजी से और निष्पक्षता से फैसले हों सकें। ...
राज्यसभाः नियमानुसार उच्च सदन के 13 सदस्य जो केन्द्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा के उपसभापति प्रश्न नहीं पूछते हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछने के लिये अधिकृत 226 सदस्यों में से 177 सदस्यों ने 249वें सत्र में ओर 146 सदस्यों ने 250वें सत्र में प्रश्न पूछे। ...
आईएफएससी प्राधिकरण विधेयक, 2019ः तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कहा कि गुजरात में निर्माणाधीन आईएफएससी को पहले मुंबई में बनाया जाना था। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि इन केन्द्रों से कितना राजस्व प्राप्त होगा। ...
उन्होंने कहा कि इस चर्चा में असम एवं पूर्वोत्तर के सदस्यों को भी पर्याप्त मौका दिया गया। इसमें पूर्वोत्तर के सदस्यों को उनके सुझाव देने, टिप्पणी और आलोचना करने का अवसर मिला। ...
संसद ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ...