CAB 2019: RSS कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा-इस साहसी कदम के लिए PM मोदी और अमित शाह को धन्यवाद
By स्वाति सिंह | Published: December 12, 2019 01:23 PM2019-12-12T13:23:07+5:302019-12-12T13:23:07+5:30
संसद ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।
आरएसएस के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि हम नागरिकता संशोधन विधेयक लाने के साहसी कदम के लिए केंद्र, पीएम और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा 'भारत में रहने वाले शरणार्थियों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से) को सम्मानजनक स्थान देना वर्तमान सरकार की एक बड़ी पहल है। हम उनका स्वागत करते हैं।'उन्होंने आगे कहा 'पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को सम्मान से जिंदगी जीने का हक मिलेगा। लंबे समय के इंतजार के बाद इन लोगों की जिंदगी में बदलाव आने वाला है।'
बता दें कि संसद ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।
राज्यसभा ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया। सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया।
Bhaiyyaji Joshi, RSS: We want to thank Centre, PM & HM Amit Shah for the courageous step of bringing #CitizenshipAmendmentBill. It is a big initiative of present govt to give honorable place to refugees (from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh) living in India. We welcome them. pic.twitter.com/Lzqjlb9Yku
— ANI (@ANI) December 12, 2019
लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के मुसलमान भारतीय नागरिक थे, हैं और बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में खासी कमी आयी है। शाह ने कहा कि विधेयक में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।
शाह ने इस विधेयक के मकसदों को लेकर वोट बैंक की राजनीति के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए देश को आश्वस्त किया कि यह प्रस्तावित कानून बंगाल सहित पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने इस विधेयक के संविधान विरूद्ध होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संसद को इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार स्वयं संविधान में दिया गया है। उन्होंने यह भी उम्मीद जतायी कि यह प्रस्तावित कानून न्यायालय में न्यायिक समीक्षा में सही ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं और बने रहेंगे।