भारत में जब किसी विपक्षी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है। इसके लिए वह सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को इसकी लिखित में सूचना देता है। इसके बाद स्पीकर उसी दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहता है। अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब सदन में उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। Read More
Lok Sabha Live Debate No Confidence Motion Update: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण को खत्म करने के बाद पीएम मोदी की सीट पर पहुंचे और उन्हें गले लगाया। पीएम पहले झिझके फिर मिलाया हाथ। ...
No-Confidence Motion in Parliament Monsoon Session: आखिरकार, राहुल गांधी को संसद में बोलने के लिए 15 मिनट मिल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने बैठे थे। ...
Monsoon Session of parliament Updates:संसद का मॉनसून सत्र 2018 बुधवार (18 जुलाई) से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलना है। 20 जुलाई को टीडीपी द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मत विभाजन होना है। राज्य सभा और लोक सभा के पहले दो दिनों की कार्यवाही को दे ...
टीडीपी ने मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सारे विपक्षी दलों से समर्थन मांगा था। जिसके बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था कि वो टीडीपी के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। ...