पांच महिलाओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनी ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Case) के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत देने को लेकर वाराणसी कोर्ट में गुहार लगाई थी। महिलाओं की मांग पर कोर्ट ने यहां सर्वे कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद 14, 15 और 16 मई को मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण किया गया। माना जाता है कि 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। यहां से मस्जिद को हटाए जाने को लेकर पहली याचिका 1991 में दाखिल हुई थी। 2019 में मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लेकर याचिका दाखिल हुई थी, जो अभी अदालत में लंबित है। Read More
मथुरा में भी विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने के लिए दायर की घई याचिका में कहा गया है अगर वक्त रहते विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और साथ में मंदिर के पुरातात्विक अवशेष को क्षतिग्रस्त किया जा सकता है या फिर उन्हें वह ...
हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने आवेदन में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी मंदिर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आते हैं और संविधान की धारा 4 (3) (1) के अनुसार इसे प्ले ...
Gyanvapi Masjid Case: न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्ह की पीठ ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का कामकाज देखने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। ...
ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की अदालत में 17 मई को जमा की जानी थी. लेकिन सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा होने को लेकर अब भी संशय है. इसे लेकर कोर्ट कमिश्नर ने क्या कहा इस वीडियो में देखिए. ...
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका में सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था. कोर्ट ने उसे सुरक्षित करने की जरूरत है. वहीं कोर्ट ने कहा कि नमाज को किसी भी वजह से बाधित नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने और क्या कहा इस वी ...