Citizenship amendment bill 2019, Latest Hindi News
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘संविधान की आत्मा को छलनी करने वाला विधेयक’ उस वक्त लाया गया है जब सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती ...
नागरिकता संशोधन बिल के तहत पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। ...
संसद ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ...
नागरिक संशोधन विधेयक राज्य सभा में पारित होने के बीच असम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बुधवार को भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जिसके बाद कई इलाकों में सेना की तैनाती करनी पड़ी। ...
केरल की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ रिट याचिका दायर की है...वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से पैरवी करेंगे. ...
Article 14, 15, 21: इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आर्टिकल 14, 15 और 21 का हवाला देते हुए दायर की नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ याचिका, जानिए क्या हैं ये तीनों आर्टिकल ...