CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
84 वर्षीय इनेलो प्रमुख राहत पाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत दोषी ठहराया गया और सरकारी अधिसूचना के प्रावधानों के मुताबिक ऐसे अभियुक्तों को विशेष छूट नहीं दी जा सकती। ...
दोषी पाए जाने वालों में मनसीद महमूद, स्वालीह मोहम्मद, राशिद अली, रामशाद, सफवान और मोइनुद्दीन शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश पी कृष्णकुमार ने हालांकि जसीम एन के को बरी कर दिया। ...
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2016, 2017, 2018, और 2019 के अक्टूबर तक नेताओं और वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ 160 मामले दर्ज किए गए हैं। ...
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, सीबाआई ने जिन 56 नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं उनमें 26 मामलों में एफआईआर के बाद जांच चल रही है। ...
प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने सर्वोच्च न्यायालय के पूरे फैसले का विस्तार से विवरण देते हुए यह साफ किया कि सीबीआई के पास एक साल से अधिक समय से शिकायत लंबित पड़ी हुई है जिसमें उससे मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. ...
पॉर्न सामग्री मामलाः भारतीय दंड संहिता, बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। ...