बलात्कार के दोषी पुजारी को उम्रकैद, पुलिस ने लड़की को करीब साढ़े चार महीने बाद चंगुल से छुड़ाया By संदीप दाहिमा | Published: November 10, 2022 7:58 PMOpen in App1 / 5मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने एक छात्रा को अगवा कर उससे बलात्कार करने के मामले में दोषी एक पुजारी को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनायी। 2 / 5अभियोजन पक्ष के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि छपार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा (20) नौ जनवरी 2016 को पास के ही एक मंदिर में पूजा करने गयी थी, मगर वह घर नहीं लौटी।3 / 5उन्होंने बताया कि इस मामले में मंदिर के पुजारी प्रेमचंद गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 4 / 5उन्होंने बताया कि पुलिस ने लड़की को करीब साढ़े चार महीने बाद गोस्वामी के चंगुल से छुड़ाया था। 5 / 5अगवा लड़की ने पुलिस को बताया था कि पुजारी ने उसे अलग—अलग स्थानों पर रखा और अनेक बार अपनी हवस का शिकार बनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पुजारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। और पढ़ें Subscribe to Notifications