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किशोरी के अपहरण और उसके साथ बलात्कार के जुर्म में दो युवकों को 20-20 साल की कैद

By संदीप दाहिमा | Published: November 19, 2022 8:28 PM

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राजस्थान के कोटा में एक स्थानीय पॉक्सो अदालत ने 15 साल की एक किशोरी का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में दो युवकों को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पॉक्सो अदालत- तृतीय के न्यायाधीश दीपक दुबे ने बलात्कार पीड़िता सहित चार अहम गवाहों के मुकर जाने के बावजूद दोनों को दोषी ठहराया।
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लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के रहने वले सोनू (22) और राम अवतार (18) को डीएनए तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोषी ठहराया गया है।
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उन्होंने कहा कि पुलिस ने किशोरी की शिकायत के आधार पर इस साल 14 जनवरी को सोनू और राम अवतार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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शिकायत के मुताबिक, सोनू और राम अवतार ने मोटरसाइकिल पर किशोरी का उसके घर से अपहरण कर लिया। शर्मा ने कहा कि वे उसे सुनसान जगह पर ले गए, जहां सोनू ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि राम अवतार पहरा दे रहा था। उन्होंने बताया कि पीड़िता, उसके माता-पिता और उसका भाई सभी सुनवाई के दौरान मुकर गए। हालांकि, मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होने के बाद, अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया और उन्हें 20 -20 साल की सज़ा सुनाई।
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