पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, पढ़े पूरी खबर By संदीप दाहिमा | Published: November 30, 2022 8:04 PMOpen in App1 / 5जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पति को बुधवार को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। 2 / 5शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने बताया कि रेहरा बाजार क्षेत्र के दौलतबाद गांव में 23 फरवरी 2010 को अजमेरून्निसा नामक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। 3 / 5उन्होंने कहा कि इस संबंध में मृतका के भाई तौफीक अहमद ने मामला दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि उसकी बहन अजमेरून्निसा पढ़ी लिखी नहीं थी जिसकी वजह से उसका जीजा दिलशाद उसे पसंद नहीं करता था और दूसरी शादी करना चाहता था।4 / 5मामले में आरोप लगाया गया था कि 23 फरवरी 2010 को दिलशाद अजमेरून्निसा को इलाज कराने के बहाने रेहरा बाजार लेकर गया और रात में लौटते समय इटाइया गांव के पास गेंहू के खेत में ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया।5 / 5जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) के न्यायधीश जे पी सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिलशाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। और पढ़ें Subscribe to Notifications