नाबालिग से बलात्कार करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा By संदीप दाहिमा | Published: November 26, 2022 7:29 PMOpen in App1 / 5फतेहपुर जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोष सिद्ध हो जाने पर दोषी को शनिवार को 20 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 2 / 5सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने बताया कि विचाराधीन मामले में पेश हुये छह गवाहों के बयान दर्ज कराये गये। 3 / 5पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मोहम्मद अहमद खां की अदालत ने आरोपी पंकज पर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोष सिद्ध होने पर शनिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। 4 / 5अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माना की धनराशि से 12 हजार पांच सौ रुपये की धनराशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया। उत्तम ने घटना के संदर्भ में बताया कि जाफरगंज थाना क्षेत्र में 15 जुलाई 2019 को एक नाबालिग किशोरी खेत से धान के पौध की रोपाई कर वापस घर आ रही थी। 5 / 5रास्ते में पहले से घात लगाये बैठे आरोपी पंकज ने अपने अन्य साथियों के साथ चार पहिया वाहन में जबरन बैठाकर उसका अपहरण कर लिया और दूर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। उन्होने बताया कि पीड़िता ने घर जाकर आप बीती बताई तो उसका पिता उसे थाना लेकर गये और पंकज आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और पढ़ें Subscribe to Notifications