नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार (11 दिसंबर) को तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर लोकसभा के अंदर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया। ठाकुर ने यह आरोप लोअर हाउस में बोलते हुए लगाया। ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पूछा, "देश भर में ई-सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या आपने इसकी इजाज़त दी है?" बिरला ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी है। हालांकि, ठाकुर ने बीजेपी सांसद का नाम नहीं लिया।
ठाकुर ने आगे आरोप लगाया, "सर, टीएमसी के सांसद कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं, सर।" उन्होंने लोकसभा स्पीकर से नियमों के उल्लंघन के लिए सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। बिरला ने नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर TMC सांसद के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
2019 में, केंद्र सरकार ने भारत में ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया था। हालांकि, बैन के बावजूद, इन सिगरेट की बिक्री बढ़ती जा रही है। 2023 में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) के तहत इन उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
मुंबई से 25 लाख रुपये की ई-सिगरेट बरामद:
इस साल अगस्त में, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट-6 ने कुर्ला वेस्ट में मौजूद एक वेयरहाउस से लगभग 25.50 लाख रुपये की बैन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ज़ब्त कीं। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और एफआईआर दर्ज की। पुलिस के मुताबिक, क्राइम ब्रांच यूनिट-6 के सीनियर इंस्पेक्टर भरत घोने को एक टिप मिली कि कुर्ला वेस्ट में मकड़वाला कंपाउंड के एक वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में ई-सिगरेट—जिन पर सरकार ने बैन लगा रखा है—गैर-कानूनी तरीके से रखी जा रही हैं। जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, यूनिट-6 की एक टीम ने रेड की और 31 साल के उबेद मोहम्मद सलीम शेख को मौके से गिरफ्तार कर लिया।