नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को अल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए स्थगित किया है, जिसमें यूपी में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अंतरिम जमानत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अल्ट न्यूज के को-फाउंडर की तरफ से दायर याचिका में उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह एफआईआर को रद्द कर करने और एसआईटी के गठन को भी चुनौती देने की मांग की गई है।
मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की और एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हुआ।
जुबैर के वकील एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्हें हाथरस ले जाया गया है और हाथरस कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर पर यूपी के छह अलग-अलग जगहों पर मामले दर्ज हैं। उन पर कथित रूप से धार्मिक भावना को भड़काने और दो समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप है।