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'स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक पार्कों में RSS के कार्यक्रमों की अनुमति न दी जाए', कर्नाटक के मंत्री ने लिखा सीएम सिद्धारमैया को पत्र

By रुस्तम राणा | Updated: October 12, 2025 15:35 IST

प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकारी स्कूल और कॉलेज परिसरों में आरएसएस के कार्यक्रमों की अनुमति न दी जाए।

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बेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकारी स्कूल और कॉलेज परिसरों में आरएसएस के कार्यक्रमों की अनुमति न दी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से यह भी अपील की है कि सार्वजनिक पार्कों और मुजराई (दान) मंदिरों में भी आरएसएस के कार्यक्रमों की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गतिविधियां भारत की एकता और संविधान की भावना के विपरीत हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे खड़गे ने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी अपनी शाखाएँ चला रहा है, जहाँ "नारे लगाए जाते हैं और बच्चों और युवाओं के मन में नकारात्मक विचार भरे जाते हैं।"

मुख्यमंत्री कार्यालय ने रविवार को यह पत्र मीडिया के साथ साझा किया। प्रियांक ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा "भारत की एकता और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के विपरीत है।" मंत्री ने लिखा, "जब लोगों के बीच नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी ताकतें अपना सिर उठाती हैं, तो अखंडता, समानता और एकता के मूल सिद्धांतों पर आधारित हमारा संविधान हमें ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने का अधिकार देता है।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि "पुलिस की अनुमति के बिना, लाठी-डंडे लेकर आक्रामक प्रदर्शन किए जा रहे हैं," जिसका, उन्होंने दावा किया, "बच्चों और युवाओं पर हानिकारक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है।" सरकार से कड़े हस्तक्षेप की माँग करते हुए, प्रियांक ने कहा, "देश के बच्चों, युवाओं, जनता और समग्र समाज की भलाई के लिए, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आरएसएस द्वारा संचालित सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, चाहे वे 'शाखा', 'सांघिक' या 'बैठक' के नाम से हों।"

उन्होंने आगे कहा कि यह प्रतिबंध "सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक खेल के मैदानों, पार्कों, मुजराई विभाग के अंतर्गत आने वाले मंदिरों, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाले स्थलों और किसी भी अन्य सरकारी परिसर" तक लागू होना चाहिए।

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